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पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास

Sat, 01 Dec 2018 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
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court - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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मामला कोटरा थाना क्षेत्र के सिकरी व्यास गांव का 6 अप्रैल 2014 का है। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के विरार निवासी शत्रुघ्न सिंह ने साली की मौत के बाद उनकी बेटी सोनी का पालन पोषण किया था। उन्होंने कोटरा के सिकरी व्यास निवासी अशोक सिंह पुत्र कंबोद सिंह के साथ सोनी की शादी जनवरी 2001 में की थी। सोनी के एक बेटा प्रिंस (6) और बेटी छवि (8) है।

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शासकीय अधिवक्ता संतराम वर्मा ने बताया कि शत्रुघ्न सिंह ने कोटरा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि जब वह 6 अप्रैल को अशोक के घर पहुंचा तो सोनी खून से लथपथ मरी पड़ी थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शत्रुघ्न के सामने अशोक ने स्वीकार किया था कि क्रिकेट के बल्ले से पीटकर पत्नी सोनी की हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बैट बरामद कर अशोक को जेल भेज दिया था। बताया कि अशोक पर दोष साबित होने पर कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई।

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