लोक अभियोजक मोती लाल पाल ने बताया कि कोतवाली जालौन में किशोरी की बलात्कार के बाद हत्या क ा आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश नरेद्र कुमार तृतीय ने आरोपी आनंद अहिरवार निवासी ककरवई जिला झांसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक ने बताया कि किशोरी के पिता एक घर में काम करते थे। इसी घर में आरोपी भी काम करता था। 30 सितंबर 2011 क ी रात मालिक के घर में केवल मां थी। इसलिए किशोरी मालकिन के पास सोने आई थी।
सुबह जब बहुत देर तक किशोरी घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे खोजते हुए मालिक के घर आए। वहां जाकर पता चला कि किशोरी सुबह से ही घर में नहीं है। मालिक के यहां भी किशोरी के न मिलने पर परिजनों ने किशोरी को पड़ोसियों के घर भी खोजा। इसके बाद भी किशोरी नहीं मिली। तब किशोरी के पिता ने जालौन कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
अगले दिन 31 सितंबर को मालिक के आवास के बगल में बन रहे निर्माणाधीन मकान से बदबू फैली तो मुहल्ले के लोगाें ने अंदर जाकर देखा तो एक बोरे से बदबू आ रही थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुुुंची पुलिस ने जब बोरा खुलवाया तो सभी के होश उड़ गए। बोरे में किशोरी की लाश थी। किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।