उरई। घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप साबित होने पर दोषी को चार साल की कैद व 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामला एक साल पुराना है।
कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किशोरी 3 मार्च 2018 को घर पर अकेली थी, तभी मोहल्ले का संदीप यादव पुत्र छोटेलाल घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के चिल्लाने पर संदीप भाग गया। बाद में पीड़िता ने अपने पिता को घटना की सूचना दी।
उन्होंने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि गुरुवार को अपर जिला जज चंद्रपाल सिंह ने संदीप पर दोष साबित होने पर चार साल की कैद व 24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।