उरई। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में नौ साल बाद दोषी को पांच साल की सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने दोषी पर नौ हजार का जुर्माना भी लगाया है। आर्थिक दंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत गुर्जर ने बताया कि कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी चार अगस्त 2015 को शौच क्रिया के लिए खेत गई थी। गांव के ही शिब्बू ने उसका पीछा किया और पीछे से उसे पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी की।
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कर शिब्बु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सात जून 2017 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बीच गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिब्बू को दोषी पाया गया।