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Jalaun News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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उरई। विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय के न्यायाधीश मुहम्मद कमर ने शुक्रवार को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई।
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करीब ढाई साल बाद हुए इस न्याय में दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दोषी जमानत पर चल रहा था, पुलिस ने उसे दोबारा जेल भेज दिया है।
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने 16 अगस्त 2021 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसी दिन उसकी 15 साल की बेटी अपने इंटर कॉलेज जा रही थी। खल्ला गांव का रहने वाला रोहित विश्वकर्मा उसकी बेटी को अपने साथ ले गया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 24 सितंबर 2021 को कोंच बस स्टैंड से पकड़ लिया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि रोहित उसे गुजरात के सूरत ले गया था। वहां एक महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छात्रा ने न्यायालय में पेश होकर दुष्कर्म होने का बयान दिया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर रोहित विश्वकर्मा को दोषी पाते हुए सजाई सुनाई।
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