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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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उरई। किशोरी को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में करीब दो साल बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला।
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पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर की अदालत में दोषी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास होगा।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 18 मई 2022 को उसकी 17 साल की बेटी को आटा थाना क्षेत्र के करमेर गांव का निवासी बसंत उर्फ राघवेंद्र बहलाकर ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी और युवक की तलाश की। मोबाइल की लोकेशन की मदद से आरोपी युवक और किशोरी को उरई कालपी बस स्टैंड से पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने किशोरी को चार-पांच दिन तक अपनी बुआ के घर पर रखा।
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उसके बाद कहीं जाने की योजना बनाई थी। युवक को जेल भेज दिया गया। किशोरी का मेडिकल परीक्षण हुआ। किशोरी ने कोर्ट में अपने बयान में दुष्कर्म किए जाने की बात कही। युवक के खिलाफ मुकदमे में दुष्कर्म की धारा को जोड़ा गया। पुलिस ने 12 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बसंत को दोषी पाया गया।
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