मामला न्यायालय एडीजे स्पेशल जज पास्को एक्ट कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने प्रभावित पैरवी करते हुए आरोपी को अधिक से अधिक सजा दिलाने के प्रयास किए थे, जिस पर कोर्ट ने आरोपी रविकांत को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।