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Hathras News: चारा खरीद में तत्कालीन अध्यक्ष व स्वीकृति देने वाला दोषी

Sat, 22 Jul 2023 12:17 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
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नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 में भूसा चारा खरीदने में की गई वित्तीय अनियमितता को लेकर की गई शिकायत प्रथम दृष्टया में स्वीकृत अधिकारी व तत्कालीन पालिकाध्यक्ष दोषी पाए गए हैं।
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पूर्व में इस मामले में राधा माधव शर्मा व प्रशांत कौशिक ने नगर पालिकाध्यक्ष को शिकायत की थी। शिकायत पर नगर पालिकाध्यक्ष श्वेता चौधरी ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जांच समिति ने जांच में शिकायत को सही पाया। जांच में पता चला कि एक लाख से अधिक धनराशि के सामान की आपूर्ति नियमों के अंतर्गत निविदा के माध्यम से ली जानी चाहिए थी, जबकि यह कार्य रेट कुटेशन के आधार पर ही करा लिए गए हैं, जो कि अनियमितता की श्रेणी में आते हैं।



गाय, सांड़ और बछड़े को पकड़ने में जिस दर से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत भुगतान किया गया है, वह कहीं से भी प्रमाणित नहीं है। दरों का निर्धारण भी मनमाने तरीके से किया गया है। साथ ही दरों को पशुपालन विभाग से भी प्रमाणित नहीं कराया गया है। जांच आख्या में संबंधित पटल, तत्कालीन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी व तत्कालीन नगर पालिकाध्यक्ष दोषी पाए गए हैं।
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जांच की जांच कराई जाएगी। जांचकर्ता को इस शिकायत पर जांच का अधिकार नहीं है। गलत जांच बनवाने व अपने कर्मचारियों पर गलत जांच पर जबर्दस्ती हस्ताक्षर कराने वाले सावधान रहें। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एडीएम के यहां जांच लंबित हैं। अभी तक मेरा पक्ष ही नहीं लिया गया है।
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-आशीष शर्मा, पूर्व पालिकाध्यक्ष
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