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Section 163: हाथरस जिले में 28 जनवरी तक धारा 163 लागू, यह नहीं कर पाएंगे

Mon, 02 Dec 2024 09:54 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

धारा 163 में किसी भी सार्वजनिक स्थानों, प्रतिष्ठानों,सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों को कोई भी जबरन बंद नहीं कराएगा।
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ड्रोन से हाथरस की सतत निगरानी - फोटो : पुलिस
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विस्तार
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हाथरस जिले में शांति बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने 29 नवंबर से 28 जनवरी तक धारा 163 लागू कर दी है। 

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हाथरस में 28 जनवरी तक धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थानों, प्रतिष्ठानों,सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों को कोई भी जबरन बंद नहीं कराएगा। सार्वजनिक सभा या कोई सार्वजनिक बैठक के लिए प्रशासन को 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी और अनुमति मिलने के बाद ही सभा या बैठक की जा सकती है। 

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