गांव मई में किराये के मकान में अवैध रूप से डीएपी खाद को भंडारित करने के मामले में जिला कृषि अधिकारी रामकिशन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सादाबाद कोतवाली में यह रिपोर्ट महादेव पुत्र योगेश कुमार निवासी गांव मई के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज कराई गई है।
रिपोर्ट में बताया कि 15 अक्तूबर को एसडीएम संजय कुमार शाम सात बजे वरिष्ठ प्राविधिक सहायक राहुल प्रताप सिंह, वरिष्ठ सहायक शिवराज सिंह व पुलिस बल के साथ रात करीब साढ़े नौ बजे गांव मई पहुंचे। यहां शिकायतकर्ता ने गोपनीय रूप से बताया कि गांव गढ़ी हरबल निवासी सुरेश व उदयभान के मकान में डीएपी खाद रखा हुआ है। संदेह के आधार पर परिसर के फाटक को सील करा दिया गया।
परिसर के मालिक ने बताया कि परिसर में रखा खाद नामजद महादेव ने रखवाया है। 16 अक्तूबर को परिसर की सील खोली गई तो अंदर भारत डीएपी कृभको ब्रांड के 187 कट्टे भंडारित मिले। इनसे एक नमूना लिया गया। महादेव भंडारित खाद के संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे स्पष्ट था कि इस खाद का अवैध रूप से भंडारण किया गया था। इस खाद को राजकीय कृषि बीज भंडार सादाबाद के प्रभारी लोकेश कुमार की सुपुर्दगी में दिया गया।