अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय ने पुलिस पर फायरिंग करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि थाना सादाबाद में तेजा उर्फ तेजवीर सिंह पुत्र रज्जन सिंह निवासी बुर्जनौजी थाना सहपऊ के विरुद्ध पुलिस टीम पर फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज हुआ था।
विवेचक ने विवेचना करते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी तेजा उर्फ तेजवीर सिंह को आईपीसी की धारा 307 व आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।