छेड़खानी करने वाले दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी मानते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस गेट में एक तहरीर वादी की ओर से दी गई। उसने कहा कि 11 अगस्त सन 2014 को शाम को करीब 6:30 बजे उसकी बेटी ट्यूशन से घर लौट रही थी। तब पवन और प्रमोद ने उसके साथ छेड़खानी की की।
मामले में पुलिस ने पवन और प्रमोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जेबा मजीद के न्यायालय में हुई।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्तों को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों दोषियों को एक वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने की।