नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष व सभासद के प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी सभा करने के लिए अनुमति लेनी होगी। प्रत्याशियों को अपने-अपने तहसील क्षेत्र के उपजिलाधिकारियों के माध्यम से यह अनुमति मिलेगी।
प्रत्याशियों को चुनावी सभा की अनुमति के लिए आयोग से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। इस अनुमति प्रपत्र में चुनावी सभा में एकत्रित होने वाली भीड़ की संख्या को दर्शाना होगा। इसके बाद एसडीएम इस अनुमति के लिए संबंधित थाना क्षेत्र से आख्या लेंगे। पुलिस की आख्या के आधार पर चुनावी सभा की अनुमति मिल सकेगी। संवाद