अभी तक वाहन दुर्घटनाओं में दोषी चालकों के लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाता था। तीन माह बाद लाइसेंस स्वत: ही बहाल हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तीन बार चालान कटने के बाद वाहन चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए रद होगा और फिर बहाल होने की बजाय सीधे रद कर दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अब लगातार तीन बार वाहन का चालान कटा तो जुर्माने के साथ बड़ी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में वाहन का फिटनेस, परमिट व लाइसेंस निलंंबित हो सकेगा।
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8 दिसंबर को एआरटीओ कार्यालय में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आला अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग का आयोजन किया। बताया गया कि अब एक वाहन के लगातार तीन चालान काटे जाने पर जुर्माना आदि की कार्रवाई तो जाएगी। वहीं तीसरा चालान कटने के बाद वाहन की फिटनेस व परमिट को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं ये भी देखा जाएगा कि वाहन चलाने वाला चालक एक ही है अथवा अलग-अलग हैं। अगर चालक एक ही है तो उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा। बाद में इसे रद कर दिया जाएगा।
निलंबित लाइसेंस नहीं होगा बहाल
अभी तक वाहन दुर्घटनाओं में दोषी चालकों के लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाता था। तीन माह बाद लाइसेंस स्वत: ही बहाल हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तीन बार चालान कटने के बाद वाहन चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए रद होगा और फिर बहाल होने की बजाय सीधे रद कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देेश पर आला अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें तीन बार वाहन का चालान कटने पर फिटनेस व परमिट निलंबित होगा। वहीं, चालक के लाइसेंस पर भी निलंबन व निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। - संतोष कुमार, आरआई, सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, हाथरस।