न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को न्यायालय ने दस साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह युवक इस छात्रा को बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन नवंबर 2014 को सहपऊ कस्बे की एक छात्रा को दो युवक बहला-फुसलाकर ले गए। यह छात्रा कक्षा 10 में पढ़ती थी। परिजनों ने जब छात्रा को तलाशा तो वह दनकौर रेलवे स्टेशन पर मिली। आरोपी उसे छोड़कर भाग गए थे। इस मामले में छात्रा के पिता ने अमित निवासी छिती थाना पिसावा जिला अलीगढ़ सहित दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने छात्रा का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। पुलिस ने न्यायालय में बरामद छात्रा के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज कराए।
पुलिस ने आरोपी अमित व कृष्णा के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) जेबा मजीद के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने अमित को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। दूसरे आरोपी कृष्णा को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने अमित को 10 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केके शर्मा ने की। संवाद