न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने एवं आगामी त्योहार क्रिसमस, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, महा शिवरात्रि, यूपी बोर्ड परीक्षा एवं नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा 24 दिसंबर से 23 फरवरी 2023 तक लागू रहेगी।
डीएम अर्चना वर्मा ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का धरना, विरोध-प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान अवांछित भीड़ का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के एक किमी की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान फोटो कॉपियर एव स्कैनर का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। संवाद