राया रोड स्थित गोदाम पर छापा मारा गया, वहां 31 बोरे चावल के बरामद हुए। गोदाम वालों से बिल की पूछी गई, तो वह कोई जबाव नहीं दे सके। मामले में दो लोगों के खिलाफ रिपाेर्ट दर्ज की गई है।
राया रोड स्थित गोदाम से पकड़े गए सरकारी चावल के मामले में दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आपूर्ति विभाग के लिपिक संतोष कुमार व कृष्णा कुमार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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रिपोर्ट में बताया गया है 20 जनवरी की रात 8:30 बजे आपूर्ति विभाग के लिपिक ओमप्रकाश पुत्र हेमराज सिंह के स्वामित्व वाले राया रोड स्थित प्लॉट पर पहुंचे। यहां से 31 प्लास्टिक के कट्टे में चावल मिले। ओमप्रकाश ने बताया कि यह चावल पप्पू का है। उसने बिना उसे बताए प्लॉट में रख दिया है।
चावल के संबंध में पप्पू ने कोई कागज बिल नहीं पेश किया गया। चावल के पैकेट पर हाथ की सिलाई लगी हुई थी। इससे पता चलता है यह चावल कार्ड धारकों को वितरित होने वाला सब्सिडी युक्त चावल है। जो कालाबाजारी के उद्देश्य से इकट्ठा किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पप्पू निवासी बरामई, ओमप्रकाश पुत्र हेमराज निवासी एदलपुर को नामजद किया गया है।