न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने कॉटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत जिलाधिकारी के निर्देशन में स्कूल एवं कॉलेजों के 100 मीटर की परिधि में आने वाले गुटका, तंबाकू और सिगरेट की दुकानों को मौखिक एवं लिखित नोटिस देकर चेतावनी दी गई।
उनसे कहा गया है कि भविष्य में यदि नशीले पदार्थों की बिक्री करते हुए पाए गए तो कॉटपा एक्ट 2003 के माध्यम से नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल एवं कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में नशीले पदार्थ की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित है। शीघ्र वहां से इन दुकानों को अन्यत्र स्थान पर स्थापित करने के निर्देश दिए। संवाद