सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने ग्राम पंचायत अर्जुनपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी रामेंद्र सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन से 25 हजार की कटौती कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
जमुना प्रसाद ने ग्राम पंचायत अर्जुनपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी रामेंद्र सिंह से कई बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं। सूचनाएं न देने की स्थिति में जमुना प्रसाद ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। राज्य सूचना आयोग ने 18 मई 2023 को संबंधित जन सूचना अधिकारी को सभी बिंदुओं पर सूचना देने के निर्देश दिए थे। आयोग ने सूचना न देने की स्थिति में ग्राम पंचायत अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया था।
आयोग ने आवेदक को वांछित सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने और सूचनाएं देने में हुए विलंब के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने और आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न किए जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली की जाए। संवाद