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Hathras News: दोषी को चार साल की कैद, गैंगस्टर एक्ट का मामला हुआ था दर्ज

Sat, 09 Sep 2023 12:56 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

थाना सासनी में गैंगस्टर एक्ट के तहत दानवीर उर्फ दानू पुत्र रनवीर सिंह निवासी बढौली फतेह खाँ थाना मडराक जनपद अलीगढ के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने इस मामले में विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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सजा - फोटो : social media
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विस्तार
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विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) विनीत चौधरी के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी में गैंगस्टर एक्ट के तहत दानवीर उर्फ दानू पुत्र रनवीर सिंह निवासी बढौली फतेह खाँ थाना मडराक जनपद अलीगढ के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने इस मामले में विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या – 02 विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई।

न्यायालय ने अभियुक्त दानवीर उर्फ दानू को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 04 वर्ष के कारावास तथा पाँच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामकुमार कौशिक ने की। 

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