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Hathras News: जानलेवा हमले के प्रयास में चार को दस-दस वर्ष की सजा

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अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) ने जानलेवा हमले के प्रयास में चार अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं इस प्रकरण में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को मारपीट के मामले का दोषी मानते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव चंदीला के सुखराम पुत्र मंगल सिंह ने थाने में तहरीर दी। तहरीर में उसने कहा कि उसकी चाची विरमा देवी 2 मई 2007 को दौजीराम की दुकान से सामान लेने गई थी। वहां, उधार के पैसों को लेकर दौजीराम और उसके लड़के चंद्रशेखर ने विरमा देवी को पीटना शुरू कर दिया।




शोर को सुनकर उनका भाई ओमवीर सिंह, रामवीर, चाचा कुमरपाल व भाई मुकुंदी लाल विरमा देवी को बचाने दौड़े। तब दौजीराम, चंद्र शेखर, कुशल पाल कमल सिंह, सूरजपाल, चरन सिंह, एवरन व तुलसी हाथों में लाठी, डंडे व तमंचे लेकर आए। इनके फायर करने से ओमवीर, कुमरपाल, मुकुंदी लाल, रामवीर घायल हो गए। इस मामले में थाना हाथरस जंक्शन में मुकदमा दर्ज हुआ।
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इस प्रकरण में विवेचना अधिकारी ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) अजय कुमार प्रथम के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त चरन सिंह, चंद्रशेखर, सूरजपाल, कुशल पाल को जानलेवा हमले के प्रयास का दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।


न्यायालय ने इस मामले में एवरन, दौजीराम व तुलसी को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी मानते हुए छह-छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश कुमार सिंह ने की।
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