8 जुलाई 2020 को सुबह भुवेंद्र व भाई जितेंद्र कुमार खेत पर काम कर रहे थे। इस बीच महासिंहपुर के सोनू, मनोज, नेत्रपाल आदि आए और खेत की मेड काटने लगे। विरोध करने पर मारपीट व गाली गलौज की। लाठी, डंडा, फावड़े से हमला कर दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट संख्या दो महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोप है कि खेत की मेड़ काटने पर विवाद हुआ था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली एडीजीसी प्रतिभा सिंह राजपूत ने बताया कि भुवेंद्र सिंह ने थाना हसायन में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 18 जुलाई 2020 को सुबह भुवेंद्र व भाई जितेंद्र कुमार खेत पर काम कर रहे थे। इस बीच महासिंहपुर के सोनू, मनोज, नेत्रपाल आदि आए और खेत की मेड काटने लगे। विरोध करने पर मारपीट व गाली गलौज की। लाठी, डंडा, फावड़े से हमला कर दिया। जितेंद्र के काफी चोट आई। शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए। मामले में थाना हसायन में पुलिस ने एनसीआर दर्ज की।
चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त होने पर एनसीआर को तरमीम करते हुए 323,504, 506, 325, 308 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए आरोपी सोनू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सोनू निवासी नगला माया माजपुर, महासिंहपुर को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है।