सादाबाद की ग्राम पंचायत मिढ़ावली के पंचायत सचिव ऋषि कुमार पर सूचना आयोग ने पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उल्लेखनीय है उक्त ग्राम पंचायत के निवासी नरेंद्र कुमार गौतम ने 9 अगस्त 23 को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत तत्कालीन बीडीओ से ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी मांगी थी। जानकारी नहीं देने पर सूचना आयोग ने बीडीओ पर पच्चीस हजार रुपये दंड लगाया था। इस पर बीडीओ ने खुद को इस मामले में निर्दाेष बताते हुए आयोग को पत्र द्वारा सूचित किया था। इसके बाद आयोग ने अब ग्राम पंचायत सचिव को दोषी मानते हुए उन पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।