हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय एसएन त्रिपाठी के न्यायालय ने ट्रेन लूट के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मधुकर कुमार जैन ने जीआरपी टूंडला को तहरीर दी थी, उन्होंने बताया था कि वह बरौनी एक्सप्रेस डाउन से यात्रा कर रहे थे। उसी समय इंजन की ओर से तीसरी बोगी में छह-सात अज्ञात नौजवान भी अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से सवार हो गए। गाड़ी के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से चलने के बाद इन युवकों ने अपने बैंगों से चाकू, तमंचा और हंसिया आदि हथियार निकाल लिए। इन युवकों ने यात्रियों को गालियां देते हुए अपने सामान, रुपये-पैसे उनके हवाले करने की चेतावनी दी। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी।
लुटेरों ने मधुकर जैन से 1,700 रुपये छीन लिए थे। घटना में गोपाल राय, लटेश्वर राय, बबलूराम सहित कई यात्री घायल हुए थे। उपचार के दौरान लटेश्वर राय की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कंचन पुत्र जौहरी निवासी रामपुर थाना हाथरस जंक्शन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने जुर्माने की 70 प्रतिशत धनराशि मृतक की विधवा पत्नी को प्रतिकर के रूप में दिलवाने एवं जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का निर्णय दिया है।