सादाबाद के मानिकपुर में 8 फरवरी को चुनावी हिंसा में बसपा समर्थक पुष्पेंद्र शर्मा की हत्या के मामले में छह आरोपियों की जमानत अर्जी पर उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद छह आरोपियों को जमानत दे दी।
गौरतलब है कि पुष्पेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल सहित, उनके पुत्र, भाई, भतीजे समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया था। इन आरोपियों में से मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की अदालत में छह आरोपियों कैलाश ठेनुआं, रिंकू ठाकुर, राकेश डीलर, श्याम गुप्ता, रनवीर यादव, रानू सिसौदिया के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। वादी की ओर से पैरवी विद्वान अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी ने की और आरोपियों का पक्ष विद्वान अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव ने रखा। काफी लंबी बहस के बाद न्यायालय ने इन सभी छह आरोपियों की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।