फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आर्म्स एक्ट में एक साल का कारावास

Sat, 27 Feb 2016 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी राजकुमार बंसल के न्यायालय ने 25 आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि आरोपी द्वारा अर्थदंड अदा नहीं किया जाता तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली हसायन के तत्कालीन एसओ दिनेश कुमार दुबे ने 23 अगस्त, 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि धारा 302,506 आईपीसी के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने गांव कटाई दबिश दी। घर पर अभियुक्त की लड़की मिली, जिसने बताया कि पापा गाड़ी की आवाज सुनकर भाग गए हैं। जब वह लोग चलने लगे तो कटाई मोड़ से पुरदिलनगर की तरफ एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम हीरालाल पुत्र बाबूलाल निवासी कटाई थाना हसायन बताया। उसके पास एक तमंचा 315 बोर तथा पेंट की दाहिनी जेब में 2 कारतूस बरामद हुए। अभियुक्त ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि विगत 26-27 की रात्रि में उसने अपने पिता बाबूलाल को गोली मारी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें