न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद की अदालत ने आठ साल पुराने एक मुकदमे में सादाबाद से सपा विधायक देवेंद्र अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
न्यायालय ने विधायक देवेंद्र अग्रवाल को अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश पुलिस को दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 29 सितंबर 2016 की तारीख निर्धारित की है।
न्यायालय ने यह गैर जमानती वारंट 27 जुलाई को जारी किया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। सादाबाद पुलिस यह पुष्टि तो कर रही है कि न्यायालय से वारंट तो बना है, लेकिन यह जारी हुआ या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है।
बताते हैं कि यह मुकदमा देवेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र महेंद्रपाल निवासी बिसाना थाना चंदपा हाल निवासी कंचन नगर आगरा रोड हाथरस के नाम से छह अगस्त 2008 को आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 4-71 और 120 बी आईपीसी के तहत थाना सहपऊ में दर्ज हुआ था।
सहपऊ पुलिस के मुताबिक यह मुकदमा तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामवीर उपध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय की शिकायत पर जांच के दौरान फर्जी तरीके से पेटी डीलर का लाइसेंस प्राप्त करने के आरोप में दर्ज हुआ था। यह मुकदमा रमेशचंद्र आजाद निरीक्षक आर्थिक अपराध संगठन कानपुर ने दर्ज कराया था।