फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अवैध खनन में चार पर 35.94 लाख जुर्माना

Thu, 04 Feb 2016 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
हाथरस। अपर जिलाधिकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने अवैध खनन के मामले में चार लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इनको 35,94,988 रुपये की रॉयल्टी जमा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चारों से इस संबंध में लिखित रूप से जवाब भी मांगा है। ऐसा नहीं होने पर संबंधित उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह निर्धारित किए गए अर्थदंड की वसूली भू-राजस्व की तरह करना सुनिश्चित करें। कार्रवाई से खननकर्ताओं में खलबली मच गई है।तहसील सिकंदराराऊ के छीतीपुर में संचालित मैसर्स सत्यनारायण ब्रिक फीर्ल्ड इंट उद्योग के मालिक अभिषेक सिंह को 28,25,280 रुपये रॉयल्टी जमा करने का नोटिस दिया है। इन पर 40004 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन करने के आरोप हैं। इनसे 15 फरवरी तक जवाब मांगा गया है। शहर की खंदारी गढ़ी निवासी कैलाशचंद्र को 1,05,080 रुपये की रॉयल्टी जमा करने का नोटिस दिया है। इनसे आठ फरवरी तक जवाब मांगा गया है। मनोजपाल निवासी कुंदन हाउस विजन कंट्रोल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड आश्रम नई दिल्ली को भी नोटिस दिया है। उनको 4,06,150 रुपये की रॉयल्टी का पैसा जमा करने के निर्देश दिए हैं। उनसे 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तहसील सिकंदराराऊ के गांव धुवई निवासी जमील अहमद को भी एडीएम ने 3,53,050 रुपये की रॉयल्टी जमा करने के के निर्देश दिए हैं। इनको भी इस संबंध में 15 फरवरी तक अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें