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विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की कैद की सुनाई सजा

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न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
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हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या प्रथम ने एक विवाहिता से दुष्कर्म के एक दोषी को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ की विवाहिता के परिजनोें से मारपीट करने के मामले में तीन अन्य दोषियों को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहिता जब 23 दिसंबर 2015 को चारा लेने के लिए गई थी तो एक युवक छविराम ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस विवाहिता ने इस मामले की शिकायत अपने परिजनों को बताई तो दुष्कर्म करने वाले छविराम के पिता हरनारायण के अलावा उमेशचंद्र और एमपी ने गाली-गलौज करते हुए विवाहिता के पति व जेठ के साथ मारपीट की।
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पीड़िता व अन्य लोगों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। मामले की रिपोर्ट थाना हाथरस जंक्शन में दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना अधिकारी ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय के यहां हुई। न्यायालय ने धारा दुष्कर्म के आरोपी छविराम को दस साल कारावास की सजा सुनाई है।
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इसके अलावा कोर्ट ने मारपीट और गाली-गलौज के आरोपियों हरिनारायण, उमेशचंद्र व एमपी को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है। सभी को अर्थदंड भी देना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव माहौर व पूर्व एडीजीसी एसएस चौहान ने पैरवी की।
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