न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।
थाना हाथरस गेट में वर्ष 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए लोकेश निवासी मोहल्ला होंडा मेंडू थाना हाथरस जंक्शन के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/एडीजे तृतीय हर्ष अग्रवाल के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी लोकेश को दोषी करार देते हुए दो माह के साधारण कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।