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जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

सार

राज्य सूचना आयोग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग न उपस्थित होने के संबंध आदेश भी जारी किए, लेकिन इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से कोई गंभीरता नहीं बरती गई। आयोग ने कहा है कि आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर वेतन से जुर्माना वसूला जाए।
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
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जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत विजय कांत बघेल द्वारा समाज कल्याण से कुछ सूचनाएं मांगी गई थीं। सूचना न मिलने पर विजय कांत ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। इस बाबत राज्य सूचना आयोग ने अपीलकर्ता की अपील के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को सूचना देने के संबंध में नोटिस जारी किया।
राज्य सूचना आयोग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग न उपस्थित होने के संबंध आदेश भी जारी किए, लेकिन इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से कोई गंभीरता नहीं बरती गई।
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इस आधार पर राज्य सूचना आयोग ने सूचनाएं उपलब्ध न कराने, सूचनाओं के विलंब के संबंध में स्पष्टीकरण ने देने, आयोग से कोई भी पत्राचार न करने, आयोग से जारी नोटिस को गंभीरता पूर्वक न लेने पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा है कि आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर वेतन से जुर्माना वसूला जाए। इसकी सूचना जिलाधिकारी हाथरस व प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग को भी दी गई है। संवाद
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