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10वीं व 12वीं के छात्र 28 तक करा सकेंगे नाम में संशोधन

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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
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वर्ष 2023 के हाई स्कूल/इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों में अब 28 नवंबर तक संशोधन हो सकेगा। इसे लेकर बोर्ड से आए आदेश के बाद डीआईओएस ने सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी किया है। संशोधन की अंतिम तिथि 28 नवंबर है।
परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि अवशेष रहती है तो उसका परीक्षाओं के सुचारु संचालन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी परीक्षार्थी का जेंडर कोड त्रुटिपूर्ण होने पर परीक्षार्थी को स्वकेंद्र आवंटित हो जाता है।
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इसी प्रकार परीक्षार्थियों के विषयों में त्रुटि होने पर परीक्षाकाल में बिल्कुल अंतिम समय में उनके लिए प्रश्न-पत्रों का अलग से प्रावधान करना पड़ता है। जिससे परिषद कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के साथ-साथ संबंधित परीक्षा केंद्र को ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा के आयोजन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
इसके अतिरिक्त परीक्षार्थियों की दिव्यांगता से संबंधित कोड (परीक्षार्थी टाइप-2 ) में त्रुटि होने, उसकी फोटो अनुपलब्ध होने अथवा फोटो के अस्पष्ट/धूमिल होने, उसके नाम, माता/पिता के नाम में आंशिक वर्तनी त्रुटि होने आदि अन्य विविध प्रकार की त्रुटियों के कारण भी परिषद् के साथ-साथ संबंधित परीक्षार्थियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
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जिसे लेकर इन कठिनाइयों के निराकरण के परिषद की वेबसाइट ह्वश्चद्वह्यश्च.द्गस्रह्व.द्बठ्ठ पर 28 नवंबर तक ऑनलाइन सुधार किया जा सकेगा। डीआईओएस रितु गोयल ने बताया कि सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य इससे भली-भांति अवगत हो जाएं। संशोधन के लिए 28 नवंबर अंतिम तिथि है। परिषद की वेबसाइट पर ही उक्त लिंक पर जाकर लॉग-इन करके उनका सुधार कर लें।
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