-हरदोई। दहेज हत्या के मामले में दोषी महिला को अपर जिला जज कोर्ट (3) अरविंद कुमार यादव ने दस साल की सजा सुनाई है। पति और सास को दहेज उत्पीड़न का दोषी मानते हुए दो दो साल की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि सीतापुर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के वट्सगंज निवासी जयपाल वर्मा ने मल्लावां कोतवाली में छह अगस्त 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पुत्री ममता की शादी मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के संजलपुर निवासी सुधीर के साथ दो मार्च 2015 को की थी। शादी में सामर्थ्य के मुताबिक दहेज भी दिया था। इसके बाद भी पति सुधीर, उसकी मां भगवती उर्फ भगौता और भाभी सोनी पत्नी सुनील कुमार दहेज की मांग करती थी।
आरोप है कि 22 जुलाई 2020 को ग्रामीणों ने फोन पर जानकारी दी कि ससुरालियों ने ममता के ऊपर केरोसिन डालकर मार डालने की कोशिश की। लखनऊ के ट्राॅमा सेंटर में ममता की उपचार के दौरान 17 अगस्त 2020 को मौत हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज अरविंद कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। ममता की जेठानी को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए दस साल की सजा और सात हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। मृतका के पति सुधीर और सास भगवी उर्फ भगौता को दहेज उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए दो दो साल की सजा सुनाई है। मामले में ससुर श्रीकृष्ण भी नामजद था, लेकिन सुनवाई के दौरान उसकी मौत हो चुकी है।