हरदोई। गांवों में अब खेत खरीद व अनुबंध कर मनमाने ढंग से प्लाटिंग नहीं की जा सकेगी। इसके लिए जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता कर दी गई है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
दरअसल, बड़े भू-भाग में प्लाटिंग व कालोनियों को विकसित करने वालों को ले-आउट के साथ ही जल संरक्षण, मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, पार्क आदि सभी का मानचित्र में प्रावधान करना होगा। शासन ने विनियमित व औद्योगिक क्षेत्र को जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा है।
गांवों में नियोजित विकास और निर्माण व जिला पंचायतों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए शासन ने अधिनियम में संशोधन के साथ ही जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी पत्र प्राप्त हो गया है। मानचित्र की स्वीकृति के लिए दरों का भी निर्धारण किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती ने बताया कि जल्द ही इस पर अमल भी कराया जाएगा।
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मोबाइल टॉवर भू-तल पर लगवाने को दी है वरीयता
मंडलायुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि गांवों में मोबाइल टॉवर्स की स्थापना अब भू-तल पर कराए जाने की प्राथमिकता दी है। इसके लिए आवासीय भवन स्वामी व कल्याण समिति से अनापत्ति लेना अनिवार्य किया गया है। छत पर टॉवर लगवाए जाने की स्थिति में मानकों का पालन अनिवार्य किया है।