पनीर का नमूना जांच में फेल होने पर शहर में संचालित एचके होटल एंड लॉन पर 2.50 लाख व संचालक अभिनव गुप्ता पर 1.50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। शाहाबाद के उधरनपुर निवसी श्रीनिवास पुत्र बनवारी लाल की लौंज में सैफोलाइट अपमिश्रक की पुष्टि पर 1.00 लाख, बड़ा चौराहा के विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र सियाराम गुप्ता के पनीर में मिलावट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बताया कि ऐसे ही बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर लखनऊ के मलिहाबाद के मनकौटी निवासी रिजवान की ओर बिना लाइसेंस के दूध का कारोबार व मिलावट पर 30 हजार, मल्लावां के नुसरत नगर निवासी फहीम कुरैशी, गौसगंज के नेवादा निवासी रियाज अहमद, कासिमपुर के बकुई निवासी सलमान, माखनखेड़ा निवासी दीपचंद्र व गोगावांजोत निवासी मोतीलाल पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।