हरदोई। मनरेगा के कामों में 7,03,094 रुपये के फर्जी भुगतान की पुष्टि पर डीएम ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 15 दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब मांगा है। चेतावनी दी है कि संतोषजनक व जवाब न आने पर पंचायतीराज अधिनियम के तहत वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाई जाएगी।
डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने यह नोटिस विकास खंड संडीला के किंहौटी के प्रधान अरविंद कुमार को जारी की है। कहा है कि डॉ. उमेश सूर्या की शिकायत पर कराई गई जांच में मनरेगा मद में सीताराम के घर से हेमनाथ के घर तक इंटरलॉकिंग कराए बिना ही भुगतान निकाला गया है। मार्ग पर खड़ंजा लगा हुआ है। न तो इंटरलॉकिंग कराई गई और न ही नागरिक सूचना बोर्ड लगाया गया है। ऐसे ही रामविलास के घर से ज्ञानी के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण भी नहीं कराया गया है। नागरिक सूचना बोर्ड भी नहीं लगवाया है। बताया कि दोनों कामों के साथ ही अन्य विकास कार्यों पर करीब 7,03,094 रुपये का भुगतान निकाला गया है।