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Hardoi News: हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल की कैद

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हरदोई। करीब साढ़े चार साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज कुलदीप सिंह द्वितीय ने हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। निर्णय में कहा है कि जुर्माना न देने पर छह माह की और सजा काटनी होगी। जुर्माना की 50 प्रतिशत राशि पीड़ित को देने को दिए जाने आदेश दिए हैं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी व कृपाल राठौर ने संयुक्त रूप से बताया कि संडीला कोतवाली क्षेत्र के फत्तेपुर के मजरा टिकराकलां निवासी जवाहर ने 21 जून 2019 को अतरौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उनका पुत्र पहाड़ी उर्फ बाले 16 जून 2019 को अतरौली थानाक्षेत्र के गांव बम्हनौआ पेंग निवासी सूरज यादव की शादी में बिहार गया था। वापस आने के बाद 21 जून की शाम को पहाड़ी उर्फ बाले को गोली लगने की जानकारी मिली।
जवाहर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसके पुत्र को सूरज ने गोली मार दी है और वह सीएचसी भरावन में भर्ती है। पुलिस की सूचना पर जवाहर भरावन स्वास्थ्य केंद्र गए। घायल पुत्र ने बताया था कि जिस लड़की से सूरज की शादी कराई है, वह सूरज को पसंद नहीं आई और इसी रंजिश में सूरज ने गोली मारी है। पुलिस ने रिपोर्ट के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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