हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों व साक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध होने पर अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 75 प्रतिशत जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने न्यायालय में वाद की सुनवाई की। विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि शाहजहांपुर जनपद के रामचंद्र मिशन थाना निवासी विपिन शर्मा 30 अगस्त 2015 को लोनार थानाक्षेत्र निवासी एक युवती को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी घटना के पूर्व मां के साथ जगदीशपुर बाजार गई थी। बाजार में उसकी बेटी मां को बताकर पानी पीने गई थी, इस दौरान आरोपी मिला और उसे बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर उसे दिल्ली ले जाकर बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया था। न्यायालय सबूत के आधार और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सात वर्ष की को सजा सुनाई है।