कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। युवक की हत्या में उसकी पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट यह आदेश युवक की मां की ओर से दायर वाद की सुनवाई में दिए हैं।
मल्लावां थाना क्षेत्र के ग्राम नेवादा परसपुर निवासी बुधना पत्नी बुधई ने न्यायालय में वाद दायर कर बताया था कि गांव में उसके बेटे रिंकू की शादी पिंकी के साथ घटना के छह वर्ष पूर्व हुई थी। बुधना ने बताया कि उसके बेटे रिंकू का फोन आया था कि उसकी पत्नी पिंकी के इरादे ठीक नहीं हैं। वह उसे किसी भी समय जान से मरवा सकती है।
आठ मार्च 2023 को पिंकी, रंजीत, नीरज, बबलू, गुड्डू, बिटान पत्नी रामप्रताप, सास समजिरिया ने एक राय होकर उसके बेटे रिंकू को मारकर रस्सी से लटका दिया। गांव वालों से जानकारी होने पर वह पति के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस से सांठगांठ करके उसके बेटे का शव देखने तक नहीं दिया। हत्या का आरोप लगाते हुए उसने थाने में तहरीर दी थी। कार्रवाई न होने पर उच्चाधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद उसने कोर्ट में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। सुनवाई करते हुए सीजेएम लाल बहादुर ने एफआईआर के आदेश दिए हैं।