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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

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हरदोई। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 15 के जज अबुल कैश ने दुष्कर्म के दोषी वीरेंद्र कुमार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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बेनीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने दी तहरीर में बताया था कि उसकी छोटी बहन 21 मार्च 2014 को बाजार गई थी। घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को ढूंढ लिया था। पीड़िता एवं गवाहों के बयान के बाद पुलिस ने सीतापुर जनपद के मिश्रिख थाना क्षेत्र के ग्राम अरसेड़ा निवासी वीरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के मुताबिक वीरेंद्र ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया था ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। मनीष श्रीवास्तव ने पीड़िता का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज अबुल कैश ने वीरेंद्र को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए। अपना फैसला सुनाया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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