हरदोई। सरकारी कर्मचारियों में से संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी जाएगी।
शासन ने मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण फीड किए जाने की व्यवस्था दी है। मई तक नाममात्र के ही कर्मचारियों ने विवरण दिया। शासन ने 30 जून तक की डेडलाइन तय कर दी है। इसके बाद विवरण न देने वाले कर्मचारियों को कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं।
मानव संपदा पोर्टल पर राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिए जाने की व्यवस्था के साथ ही शासन ने 31 दिसंबर 2023 की तिथि तय की थी। अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने जारी आदेश में कहा कि अब 30 जून तक विवरण फीड कराने की समयावधि दी गई है। कहा कि प्रदेश में 27,78,405 में 18,600 कर्मचारियों ने ही मई तक विवरण दिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जारी पत्र में कहा कि संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर कोई विचार न किया जाए। राज्य कर्मचारी नियमावली 1999 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की भी जाए।
डीएम एमपी सिंह ने बताया कि सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि तय अवधि में मानव संपदा पर सभी कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का विवरण फीड कराएं।