हरदोई। सरकार के सहयोग से अपने बच्चे को आरटीई के तहत पब्लिक स्कूल में शिक्षा दिलाने में अभिभावक आगे नहीं आ रहे हैं। जागरूकता के अभाव में अब तक मात्र 160 आवेदन ही विभाग को प्राप्त हुए हैं।
निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को घर के निकटतम पब्लिक स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत चयनित बच्चों की फीस और उनकी पुस्तकों की धनराशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के सत्यापन के उपरांत जिला समिति लाटरी के माध्यम से बच्चों को प्रवेश के लिए चयन करती है।
वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसकी अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित है। विभाग की ओर से आवेदन के लिए प्रचार-प्रसार का दावा किया जा रहा है, मगर जागरूकता के अभाव में अभिभावक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जिले में 20 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, मगर अभी तक मात्र 160 आवेदन ही हो सके हैं।
इससे जिले के कई प्रतिभाशाली बच्चे पब्लिक स्कूल में शिक्षा पाने से वंचित रह सकते हैं। जिला समन्वयक राकेश शुक्ला ने बताया कि हर तहसील में काउंटर लगाया गया है और होिर्डंग आदि लगाकर प्रचार- प्रसार किया जा रहा है। आवेदनों की संख्या अभी बढ़ेगी।
04जेएनडी15: बाबा फुल्लू साध गोशाला में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सांसद बृजेंद्र सिंह। संवाद
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