हरदोई। नाबालिग से दुष्कर्म के 10 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं। संडीला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गांव का ही जय कमल छह जून 2015 को उसकी बहन (नाबालिग) को बहलाकर ले गया था। इसके बाद नाबालिग से दुष्कर्म किया था। दोनों पक्षों की तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।