हरदोई। शहर के आस-पास नवविकसित कालोनी में 40 मीटर से अधिक दूरी तक केबल से कनेक्शन लेने वाले बिजली के 4200 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। सभी उपभोक्ताओं को बगैर विद्युतीकरण के कनेक्शन लेने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
शहर के आस-पास कई मोहल्ले और कालोनियां विकसित हो गईं हैं। इनमें मोहल्लाें व कालोनियों में विद्युतीकरण नहीं कराया गया है। इन कालोनी व मोहल्लाें में नए मकान बनाने वाले लोगों ने केबल से कई मीटर दूर से कनेक्शन ले रखा है,जो बांस-बल्लियाें के सहारे घरों तक पहुंचे हैं। बांस- बल्लियों के सहारे चल रहे बिजली कनेक्शन को हटाने के निर्देश उच्चाधिकारियों की ओर से जारी किए गए हैं।
जिन कनेक्शन में बांस- बल्लियों के सहारे गई बिजली लाइन को हटाकर वहां पर विद्युतीकरण कराया जाना है। विभागीय नियमानुसार बगैर विद्युतीकरण कालोनी व मोहल्ले में कनेक्शन जारी नहीं किए जा सकते हैं। विभाग की ओर से ऐसे मोहल्लों के विद्युतीकरण की भी कोई योजना नहीं है। इस पर ऐसे 4200 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया है कि किस आधार पर कनेक्शन प्राप्त किया है। यदि कनेक्शन लिए हैं, तो आसपास के लोगों के सहयोग से विद्युतीकरण कराएं। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बगैर विद्युतीकरण क्षेत्र के नहीं जारी हो सकते मानचित्र
शहर में भवन निर्माण के लिए मानचित्र होना अनावश्यक है। विभागीय नियमानुसार जिन क्षेत्र में विद्युतीकरण नहीं है, वहां के लिए भवन निर्माण के मानचित्र नहीं जारी हो सकते हैं। इसके अलावा बिजली लाइन के आस-पास की भूमि पर भी भवन बनाने के मानचित्रों को जारी नहीं किया जा सकता है, जबकि शहर में काफी संख्या में विद्युतीकरण से वंचित क्षेत्र में भवनों के मानचित्र जारी कर दिए गए हैं।
बिना विद्युतीकरण की कालोनी व मोहल्ले के उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया है। विभागीय टीम से क्रम से प्रत्येक कालोनी व मोहल्ले में जाएगी और उपभोक्ताओं से मिलकर विद्युतीकरण कराने के लिए प्रेरित करेंगी । इसके अलावा राजस्व व विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है कि बिना विद्युतीकरण वाले क्षेत्र के लिए मानचित्र न जारी किया जाए।
- रविंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड द्वितीय