ट्रैक्टर-ट्राली पर सवारी ढोने की पाबंदी की उड़ रहीं धज्जियां
- कानून के रखवालों ने कैसी की रखवाली, सड़क हादसे ने खोल दी हकीकत की पोल
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। कानपुर नगर के साढ़ थाना क्षेत्र में दो अक्तूबर 2022 को ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 26 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने ट्रैक्टर ट्राली में सवारी ढोने पर पाबंदी लगाते हुए 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया था। इसके बाद भी जिले में ट्रैक्टर ट्राली पर सवारियों को ढोने का काम किया जा रहा है। वहीं कानून की रखवाली करने वालों ने सरकार के फरमान से बेइमानी कर रहे हैं। इससे कानून की रक्षा करने वाले जिम्मेदारों पर सवालिया निशान लग रहा है।
जिले में सितंबर 2022 में पाली थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्राली के नदी में गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी। यहां तक जिले से लेकर राजधानी के अफसरों ने रात नदी किनारे गुजारी थी। इसके अलावा इसी तरह के और भी कई हादसे हुए। इसके चलते सरकार को फैसला करना पड़ा कि ट्रैक्टर-ट्राली पर बरातियों और श्रद्धालुओं को लाने-ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी।
इसके लिए सरकार ने सभी डीएम और एसपी को सख्त आदेश जारी किए लेकिन शनिवार की देर रात ट्रैक्टर ट्राली से हुए हादसे ने साबित होता है कि अनदेखी करने वालों की कमी नहीं है। हादसा हुआ, उसके बाद मारपीट और फिर हवाई फायरिंग, सरकार की फरमान की धज्जियां उड़ाने वाले अब कोई तरह के सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं।
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