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Hardoi News: पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश

Tue, 24 Jan 2023 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
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पत्नी को प्रतिमाह दें तीन हजार रुपये गुजारा भत्ता
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- एफटीसी वूमेन कोर्ट की न्यायाधीश ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। अपर सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी वूमेन की जज वैशाली सिंह ने घरेलू हिंसा के मामले में आरोपी पति ऐश्वर्य पांडे को पत्नी शुभा मिश्रा को तीन हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दिया है।
मल्लावां थाना क्षेत्र के मोहल्ला भगवंतनगर निवासी शुभा मिश्रा ने न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें बताया था कि उसकी शादी लखनऊ में फैजाबाद रोड चिनहट निवासी ऐश्वर्या के साथ तीन दिसंबर 2016 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग करने लगे।
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इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली थी।
ऐश्वर्य के उपस्थित न होने पर मुकदमा एकपक्षीय हो गया था। इसकी सुनवाई करते हुए जज वैशाली सिंह ने ऐश्वर्या को आदेशित करते हुए कहा है कि या तो वह शुभा को रहने के लिए घर की व्यवस्था करें य किराये के लिए दो हजार रुपये प्रति माह अदा करें। इसके साथ ही भरण पोषण के लिए तीन हजार रुपये प्रति माह अदा करने के साथ 20 हजार एकमुश्त देने का आदेश दिया है।
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सरकारी अधिवक्ता कौशल किशोर तिवारी हुए सेवानिवृत्त
हरदोई। जिला शासकीय अधिवक्ता के दफ्तर में शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर सरकारी अधिवक्ताओं ने उनका विदाई समारोह आयोजित किया। डीजीसी प्रभारी सत्येंद्र सिंह, शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह व जिले के सभी सरकारी अधिवक्ताओं उन्हें विदाई दी। (संवाद)
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