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Hardoi News: सूचनाओं में देरी पर तहसील के सूचना अधिकारी पर पच्चीस हजार का जुर्माना

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सूचना देने में देरी पर तहसील के सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना
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- अपीलकर्ता अफजाल अहमद ने मोहल्ला लोहानी में स्थित भूमि के संबंध में तीन वर्ष पहले मांगी थी सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
पिहानी। कस्बे के मोहल्ला लोहानी स्थित एक भूमि को लेकर मांगी गई जन सूचना तीन वर्ष तक नहीं दिए जाने के मामले में तहसील शाहाबाद के जन सूचना अधिकारी/कार्यालय राजस्व विभाग पर 25 हजार रुपये का दंड लगाया है।
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कस्बे के मोहल्ला नागर निवासी अफजाल अहमद ने राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही के यहां शिकायत की थी कि उन्होंने 21 अगस्त 2018 को मोहल्ला लोहानी स्थित भूमि के संबंध में चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक रोहित कुमार ने तीन वर्ष तक इस विषय पर कोई सूचना नहीं दी। इसके बाद उन्होंने अपील की तो भ्रामक सूचना भेज दी। राज्य सूचना आयोग ने अपील पर सुनवाई करते हुए दिनांक 16 जनवरी 2023 को रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया है कि जन सूचना अधिकारी कार्यालय राजस्व विभाग, शाहाबाद के खिलाफ दिनांक 20 जनवरी 2021 को अधिरोपित अर्थदंड रुपये 25 हजार की वसूली उनके वेतन से दो समान किश्तों में कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रकरण निस्तारित किया जाता है। उक्त वसूल की गई धनराशि निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराई जाए और अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई जाए।
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