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जानलेवा हमले के दोषी को आजीवन कारावास

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हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 15 के जज अबुल कैश ने बालिका पर जानलेवा हमला करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 28 जून 2016 की है।
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पिहानी थाना क्षेत्र के युवक ने पुलिस को तहरीर दी थी कि 28 जून को उसकी चचेरी बहन शौच के लिए घर से बाहर गई थी। वहीं एक युवक ने उससे दुष्कर्म किया और जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से गले पर वार किया। बहन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसी समय गांव के कुछ लोग मौके पर आ गए थे, जिन्होंने उसकी बहन को बचाया था।
आरोपी ने भागते वक्त जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, एससी/एसटी एक्ट सहित हत्या के प्रयास के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि युवक ने बालिका के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला किया है।
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आरोपी को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज अबुल कैश ने अपने फैसले में कहा कि दुष्कर्म का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। इसलिए दुष्कर्म में बरी किया जाता है लेकिन हत्या के प्रयास एवं एससीएसटी एक्ट में दोषी पाया गया है। इसलिए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।
साथ ही तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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