हरदोई। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 15 के जज अबुल कैश ने हत्या का दोष सिद्ध पाए जाने पर दो सगे भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कहा है कि जुर्माना न देने पर 10-10 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुटइया निवासी मोहनलाल ने आठ अगस्त 2017 को एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि उसकी रंजिश गांव के ही अवधेश व उमेश (सगे भाई) के साथ चल रही थी। सात अगस्त की रात उसका भाई घर में सो रहा था। इसी दौरान अवधेश व उमेश और इसी थाना क्षेत्र के नेवादा मजरा घोड़ीथर निवासी अमर सिंह व शाहजहांपुर जनपद के अल्लाहगंज थाने के रामनरेश व अखिलेश (सगे भाई) ने मिलकर उसके भाई जवाहर की बांके से हत्या कर दी थी। पुलिस ने सीएचसी गौरखेड़ा में भर्ती कराया था। हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। जवाहर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था।
एसपी के आदेश पर पांचों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकील के साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज अबुल कैश ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है।