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पेंशन घोटाले की आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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हरदोई। जनपद के कोषागार में करोड़ों रुपये के पेंशन घोटाले की आरोपी की जमानत जिला जज ने याचिका पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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वरिष्ठ कोषाधिकारी कंचन भारती ने छह नवंबर 2019 को शहर कोतवाली में तीन करोड़ रुपये से अधिक के पेंशन घोटाले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वर्ष 2011 से वर्ष 2015 के बीच कोषागार के पेंशन अनुभाग से जालसाजी कर सरकारी धन का गबन कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने कोषागार में तैनात रहे लेखाकार राकेश कुमार सिंह की पत्नी मधुलता सिंह को गिरफ्तार किया था। जिस खाते में गबन का रुपया कोषागार से स्थानांतरित किया गया था वह राकेश कुमार सिंह और मधुलता सिंह के नाम से संयुक्त रूप से संचालित था। मधुलता ने जमानत की अर्जी जिला जज एसएएच रिजवी के न्यायालय में दाखिल की थी। इस पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान मधुलता सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने उन्हें निर्दोष बताया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता रामचंद्र सिंह राजपूत और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र कुमार सिंह ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज एसएएच रिजवी ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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